Chhattisgarh Helmet Compulsory: छत्तीसगढ़ के इस जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य.. कलेक्टर-एसपी ने जारी किया आदेश,

एक दिन पहले एसपी विजय पांडेय ने पुलिसकर्मियों को 1 नवम्बर से हेलमेट लगाकर बाइक चलाना अनिवार्य किया है और आम लोगों को 10 नवम्बर तक जागरूक किया जाएगा, इसके बाद आम लोगों पर भी कार्रवाई होगी।

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  • Publish Date - October 29, 2025 / 03:18 PM IST,
    Updated On - October 29, 2025 / 03:18 PM IST

Chhattisgarh Helmet Compulsory Order || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट जरूरी
  • सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया
  • 1 नवंबर से लागू होगा नियम

Chhattisgarh Helmet Compulsory Order: जांजगीर-चाम्पा: जिले में एसपी के बाद कलेक्टर ने हेलमेट को लेकर आदेश जारी किया है। अगले महीने के पहली तारीख से जिले भर के शासकीय कर्मचारी हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि, कार सवार सीट बेल्ट बांधेंगे। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है।

मौत के आंकड़ों में कमी का हवाला

Chhattisgarh Helmet Compulsory Order: दरअसल, एक दिन पहले एसपी विजय पांडेय ने पुलिसकर्मियों को 1 नवम्बर से हेलमेट लगाकर बाइक चलाना अनिवार्य किया है और आम लोगों को 10 नवम्बर तक जागरूक किया जाएगा, इसके बाद 11 नवम्बर से आम लोगों पर भी कार्रवाई होगी। एसपी विजय पांडेय का कहना है कि हेलमेट लगाने से एक्सीडेन्ट के बाद मौत के आंकड़े में कमी आएगी। लोगों को पहले जागरुक किया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई होगी, इसलिए पहली शुरुआत पुलिस से की गई है। 1 नवम्बर से पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाना अनिवार्य किया गया है।

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Q1. जांजगीर-चांपा में हेलमेट नियम कब से लागू होगा?

A1. 1 नवंबर 2025 से जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट नियम लागू होगा।

Q2. क्या कार चालकों पर भी नियम लागू होगा?

A2. हाँ, कार सवारों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है।

Q3. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?

A3. आदेश न मानने पर विभागीय कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है।