निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

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  • Publish Date - July 13, 2020 / 01:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले पर दायर सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मण्डल और मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

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हाईकोर्ट ने तीनों पक्षों से मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है और याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में स्कूलों में ऑनलाईन पढाई के नाम पर फीस वसूली को चुनौती दी गई है।

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याचिका में डब्लूएचओ और आईएमए की गाईडलाईन भी पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि मोबाईल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस गाईडलाईन के जरिए स्कूलों में ऑनलाईन पढाई बंद करवाने की मांग की गई है और कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हैं तो छात्र-छात्राओं से फीस भी ना ली जाए।

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स्कूल फीस से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी।

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