त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया

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त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया

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  • Publish Date - August 17, 2026 / 03:52 PM IST,
    Updated On - August 17, 2026 / 03:52 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व अभिनेत्री-मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पायी गयी थीं।

अधिकारियों ने बताया कि भोपाल की एक विशेष अदालत में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि समर्थ और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला, दोनों ने त्विषा को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें अपनी जान देने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आया।

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मां और बेटे पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, साथ ही दहेज की मांग और दहेज के कारण कथित मौत के दावों की जांच जारी रखी।

त्विषा के भाई आशीष शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई ने त्विषा के साथ की गई प्रताड़ना के अलावा इस बात की भी तथ्यात्मक जानकारी दी है कि पीड़िता के साथ किसने क्या किया। इसमें त्विषा को दी गई मानसिक प्रताड़ना का भी उल्लेख है। आशीष ने कहा कि इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि त्विषा के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।

त्विषा के परिवार ने समर्थ और गिरिबाला पर पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, शारीरिक हिंसा करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

त्विषा ने पिछले साल दिसंबर में समर्थ से शादी की थी और 12 मई को वह अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि समर्थ उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ले गए थे। उन्होंने दावा किया था कि त्विषा ने रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर घर में फांसी लगा ली थी।

प्राथमिकी के अनुसार, एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही त्विषा की मौत हो चुकी थी। इसके बाद चिकित्सकीय-कानूनी मामला दर्ज किया गया।

प्रारंभिक पुलिस जांच के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में महत्वपूर्ण संदेह दूर करने और एम्स, भोपाल द्वारा किए गए पहले पोस्टमार्टम में कथित खामियों से जुड़े परिवार के आरोपों की जांच के लिए दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और समर्थ तथा गिरिबाला को गिरफ्तार किया।

दूसरा पोस्टमार्टम एम्स-दिल्ली के चार-सदस्यीय चिकित्सकीय दल ने 24 मई को भोपाल में ही किया था।

परिवार ने अपने बयानों में आरोप लगाया कि त्विषा के ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते थे और नौ दिसंबर, 2025 को हुई शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

परिवार ने मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि कथित प्रताड़ना के कारण 33-वर्षीय त्विषा ने यह कदम उठाया।

भाषा

गोला सुरेश

सुरेश