नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने सभी राजस्व जिलों के उपायुक्तों को ‘‘गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994’’ के तहत जिले का सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गयी है।
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद उठाया गया है।
इस आदेश के तहत दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले के उपायुक्त निर्धारित क्षेत्र में इस अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत सौंपी गई शक्तियों का इस्तेमाल और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियुक्तियां समय-समय पर अधिसूचित सभी राजस्व जिलों में तत्काल प्रभावी होंगी।
राष्ट्रीय राजधानी में सुगम शासन और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने अपने प्रशासनिक जिलों का पुनर्गठन किया है, जिसमें मौजूदा 11 राजस्व जिलों को पुनर्गठित करके 13 जिले बनाए गए हैं।
भाषा शुभम सुरेश
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