दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में चार आरोपी बरी

दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में चार आरोपी बरी

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  • Publish Date - February 25, 2023 / 01:54 PM IST,
    Updated On - February 25, 2023 / 01:54 PM IST

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान भागीरथी विहार में भीड़ द्वारा दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में चार व्यक्तियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोपी संदेह के लाभ के हकदार हैं।

अदालत दिनेश यादव, साहिल, संदीप और टिंकू के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनपर 25 फरवरी 2020 को कुछ दुकानों में लूट और आगजनी में शामिल होने का आरोप था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचाला ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित आदेश में कहा, “मुझे लगता है कि इस मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों… को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।”

मामला गोकलपुरी थाने में दर्ज किया गया था।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश