गुजरात वन विभाग ने गिर में शिकार, अतिक्रमण और अन्य अवैध गतिविधियों के 75 मामले दर्ज किए

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गुजरात वन विभाग ने गिर में शिकार, अतिक्रमण और अन्य अवैध गतिविधियों के 75 मामले दर्ज किए

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  • Publish Date - August 19, 2026 / 07:20 PM IST,
    Updated On - August 19, 2026 / 07:20 PM IST

गांधीनगर, 19 अगस्त (भाषा) गुजरात के वन अधिकारियों ने पिछले चार महीनों में गिर पूर्व वन प्रभाग में अवैध गतिविधियों से जुड़े 75 मामले दर्ज किए हैं। इनमें अभयारण्य क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश, वन्यजीवों का शिकार और बिना अनुमति लकड़ी का परिवहन जैसे मामले शामिल हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गिर पूर्व वन प्रभाग ने चेतावनी दी है कि शेरों या किसी अन्य वन्यजीव को परेशान करने, अवैध शिकार करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने या वन संसाधनों का अवैध परिवहन करने जैसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विभाग ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बयान में कहा गया, “वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया के निर्देश पर गिर पूर्व वन प्रभाग ने पिछले चार महीनों के दौरान अवैध गतिविधियों के खिलाफ 75 मामले दर्ज किए हैं और 13.30 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।”

बयान में कहा गया कि वन विभाग ने अभयारण्य क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए और करीब 7,76,400 रुपये का जुर्माना लगाया।

बयान में कहा गया कि इनमें वन्यजीवों के शिकार से जुड़े आठ मामले भी शामिल हैं। इनमें से चार मामलों में अदालत की कार्यवाही जारी है, जबकि बाकी चार मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे 2,20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसमें कहा गया कि विभाग ने वैध परमिट या ट्रांजिट पास के बिना लकड़ी का परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ भी 16 मामले दर्ज किए और 3,03,000 रुपये का जुर्माना वसूला।

बयान में कहा गया, “अभयारण्य क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक कचरा फेंकने और आरक्षित क्षेत्रों में अवैध रूप से पशुओं को चराने के 17 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 32,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।”

वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें वन्यजीवों को परेशान करने, अवैध शिकार, प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश या लकड़ी की चोरी/अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों में किसी व्यक्ति के शामिल होने की जानकारी मिले, तो वे तुरंत नजदीकी वन विभाग कार्यालय या कर्मचारियों को सूचित करें।

भाषा तान्या वैभव

वैभव