बेटी से बार-बार बलात्कार करता था पिता, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

death for raping stepdaughter multiple times: नाडियाद शहर में विशेष पोक्सो न्यायाधीश पी.पी. पुरोहित ने उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये भी देने का आदेश दिया।

  •  
  • Publish Date - March 21, 2023 / 09:41 PM IST,
    Updated On - March 21, 2023 / 10:25 PM IST

death for raping stepdaughter multiple times: खेड़ा, 21 मार्च । गुजरात के खेड़ा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 28 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए मौत की सजा सुनाई।

नाडियाद शहर में विशेष पोक्सो न्यायाधीश पी.पी. पुरोहित ने उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये भी देने का आदेश दिया।

read more:  सड़कों पर न्यूड घूमती दिखी ये एक्ट्रेस, हालत देख हैरान हुए फैंस, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत पिछले साल मार्च में उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पांच महीने से अधिक समय तक 11 साल आठ महीने की लड़की के साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे यौन उत्पीड़न के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। किशोरी के गर्भवती होने के बाद ही वारदात का खुलासा हुआ।

read more: छात्रा को जंगल में ले जाकर दोस्तों ने रातभर किया रेप, हालत खराब होने पर छोड़कर भागे, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती 

लोक अभियोजक गोपाल ठाकोर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर 12 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए।

ठाकोर ने कहा कि साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने व्यक्ति को समाज में एक मिसाल कायम करने और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मौत की सजा सुनाई।