Hijab controversy: अब अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर लगा बैन, इस राज्य सरकार ने जारी किए आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया है जिसमें छात्र-छात्राओं को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने से रोक दिया गया है।

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  • Publish Date - February 18, 2022 / 10:03 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

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बेंगलुरु। कर्नाटक के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। राज्य की बोम्मई सरकार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। राज्य के मौलाना आजाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया है।

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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभाग ने अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया है जिसमें छात्र-छात्राओं को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने से रोक दिया गया है।

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जारी आदेश में कहा गया है, “हाईकोर्ट का उपरोक्त आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है। मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों के क्लास में भगवा शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है।”

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यह आदेश अल्पसंख्यक लड़कियों को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ते तनाव के बीच आया है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया।

इस बीच, शिवमोग्गा जिला प्राधिकरण द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में बुर्का नहीं रखने देने के लिए उन्होंने जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।