ओडिशा : तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार

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ओडिशा : तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार

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  • Publish Date - September 1, 2026 / 03:01 PM IST,
    Updated On - September 1, 2026 / 03:01 PM IST

भुवनेश्वर, एक सितंबर (भाषा) ओडिशा की एक सतर्कता अदालत ने राज्य सरकार के तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने के एक मामले में दोषी करार दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दोषी ठहराए गए अधिकारियों में झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सर्जन देबेंद्रनाथ नायक,सेवानिवृत्त सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गा प्रसाद साहू और पूर्व मृदा संरक्षण अधिकारी कार्तिकेस्वर साहू शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के तीनों सेवानिवृत्त कर्मियों को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया।

सतर्कता अधिकारियों ने बताया कि नायक को एक ऑपरेशन करने के लिए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे संबलपुर के विशेष न्यायाधीश (सतर्कता)ने दोषी करार देते हुए चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि पूर्व सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गा प्रसाद साहू को सतर्कता अधिकारियों ने दाखिल खारिज के मामले में पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए एक आवेदक से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने बताया कि संबलपुर की सतर्कता अदालत ने उसे एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि फूलबनी की विशेष सतर्कता अदालत ने बौध जिले के पुरुनाकटक के पूर्व मृदा संरक्षण अधिकारी कार्तिकेस्वर साहू को एक वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार-रोधी विभाग ने दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करने का फैसला किया है।

भाषा धीरज रंजन

रंजन