नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें एक कार्यक्रम के लिए ब्रिस्बन यात्रा की राजनीतिक मंजूरी केंद्र से मिल गई है।
ओबेरॉय की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को बताया कि याचिका दायर करने के बाद महापौर को मंगलवार को राजनीतिक मंजूरी मिल गई।
हालांकि, केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि याचिका दायर करने के पहले यह मंजूरी दे दी गई थी।
ओबेरॉय के वकील ने दलील दी, ‘‘याचिका दायर करने के बाद मुझे कल अनुमति मिली। मैंने दोपहर 12 बजे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया था और इसके बाद राजनीतिक मंजूरी मिली। अदालत मेरा बयान रिकॉर्ड में रख सकती है।’’
न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं है।
महापौर के वकील ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था और मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई के लिए बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई।
ओबेरॉय ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित होने वाले 2023 एशिया प्रशांत नगर शिखर सम्मेलन एवं महापौर मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। कार्यक्रम 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाले हैं।
केंद्र ने उच्च न्यायालय के दखल के बाद 15 सितंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया भारत ऊर्जा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 से 21 सितंबर तक न्यूयॉर्क यात्रा की मंजूरी दी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर राय की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे एक मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए और आदेश केवल इस मामले तक ही सीमित रहेगा।
संबंधित प्रावधान को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की एक अलग याचिका वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।
याचिका पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से सात अगस्त, 2022 तक 8वें विश्व नगर शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी।
भाषा
सुरभि वैभव
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