देहरादून, 27 जून (भाषा) उत्तराखंड के चमोली जिले की एक अदालत ने शनिवार को कर्णप्रयाग में हुई हाल की घटना के संबंध में गिरफ्तार चारों निहंग सिखों को जमानत दे दी ।
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विन्ध्याचल सिंह ने आरोपियों सतविंन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली ।
न्यायालय ने उनमें से प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कर्णप्रयाग में 16 जून को स्थानीय लोगों और सिखों के बीच हुए मामूली विवाद के दौरान कथित तौर पर तलवार से किए गए हमले में कुछ लोग घायल हो गए थे।
घटना में एक निहंग सिख मनप्रीत सिंह भी घायल हुआ था। घटना के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पंजाब के मोहाली निवासी चार निहंग सिखों को गिरफ्तार किया था ।
माना जा रहा है कि निहंग सिखों को जमानत मिलने से 16 जून को हुई कर्णप्रयाग घटना से उपजे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी ।
चार निहंगों की गिरफ्तारी के बाद रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण में निहंगों के साथ गतिरोध की स्थिति बन गई थी जिन्होंने 20 जून को गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर प्रवेशद्वार बंद कर लिया था। हालांकि, एक सिख प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से चौथे दिन 23 जून को प्रशासन उस गतिरोध को समाप्त कर पाया जिसके बाद निहंग छत से नीचे उतरकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए ।
इसके दो दिन बाद, गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग को लेकर 25 जून की रात देहरादून जिले में हिमाचल प्रदेश से लगी कुल्हाल सीमा से कुछ निहंग सिख जबरन उत्तराखंड में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें समझा-बुझाकर वापस पांवटा साहिब भेज दिया गया।
भाषा दीप्ति संतोष
संतोष