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Chaitanya Baghel update: अभी जेल में ही रहेंगे चैतन्य बघेल, हाईकोर्ट में हुई याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने फिर बढ़ाई तारीख
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Chaitanya Baghel update: जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को दो हफ्ते बाद तय कर दिया है।
बिलासपुर: Chaitanya Baghel update, बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को दो हफ्ते बाद तय कर दिया है।
हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में दायर की याचिका
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि चैतन्य बघेल के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था में कमी नजर आ रही है। जिस कारण से कुछ स्वास्थ्यगत परेशानी भी हो रही है। जिस पर कोर्ट की ओर से जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गईं। वहीं, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
चैतन्य बघेल कौन हैं और उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया है?
चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। उन्हें 18 जुलाई 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भिलाई से गिरफ्तार किया था।
चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर की है?
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की है। उनका दावा है कि ED ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उनकी हिरासत गैरकानूनी है।
हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ?
मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। ED ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय कर दी।
याचिकाकर्ता पक्ष ने सुनवाई में और क्या मुद्दा उठाया?
चैतन्य बघेल के वकीलों ने कहा कि जेल में उनके लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। इस पर कोर्ट ने आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था।