Indore News: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी का मकान तोड़ने की कार्रवाई, कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिया नोटिस

Indore News: महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने उनके घर को तीन दिन में स्वयं हटाने का नोटिस जारी किया है। समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर बोर्ड द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

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  • Publish Date - November 19, 2025 / 11:29 PM IST,
    Updated On - November 19, 2025 / 11:30 PM IST
HIGHLIGHTS
  • अवैध निकला पुस्तैनी मकान का निर्माण
  • तीन दिन का अल्टीमेटम
  • पहले से जारी था नोटिस

इंदौर: Indore News, महू छावनी क्षेत्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पुस्तैनी मकान पर अवैध निर्माण का मामला गर्मा गया है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने उनके घर को तीन दिन में स्वयं हटाने का नोटिस जारी किया है। समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर बोर्ड द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन का अल्टीमेटम

Indore News, महू के मकान नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245, स्थित मुकेरी मोहल्ला के इस निर्माण को कैंटोनमेंट बोर्ड ने अवैध पाया है। मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद महू द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यदि मालिक तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं नहीं हटाते तो प्रशासन सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

पहले से जारी था नोटिस

Indore News, जानकारी के अनुसार, इसी निर्माण को लेकर 23 अक्टूबर 1996 को भी छावनी परिषद महू ने अनाधिकृत निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। लंबे समय से मामले की फाइल लंबित थी, जिसे अब दोबारा सक्रिय कर कार्रवाई शुरू की गई है।

छावनी परिषद की जांच में जवाद अहमद सिद्दीकी के पुस्तैनी मकान का हिस्सा अनाधिकृत निर्माण पाया गया है। बोर्ड के अनुसार कैंटोनमेंट एक्ट के तहत यह निर्माण अनुमत नियमों के अनुरूप नहीं है।

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