Reported By: Vijendra Pandey
,High Court on Safety of Doctors
जबलपुर। Mp High Court : जबलपुर हाईकोर्ट ने सिंगरौली कलेक्टर पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना ठोंका है। मामला जिला कलेक्टर के अधिकारों से बाहर जाकर भरण पोषण राशि निर्धारित करने का है जिसे कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट ने भरण पोषण की राशि निर्धारित करने को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि पति-पत्नि के विवाद में भरण पोषण की राशि तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास है ही नहीं इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सिंगरौली कलेक्टर पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना लगा दिया है। हाईकोर्ट में ये याचिका सिंगरौली के एक शिक्षक कालेश्वर साहू ने दायर की थी।
Mp High Court : इस दायर याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की पत्नि द्वारा लगाया गया भरण पोषण का मामला फैमिली कोर्ट में लंबित था। इसी दौरान अक्टूबर 2021 में हुई जनसुनवाई में सिंगरौली के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने याचिकाकर्ता के वेतन से आधी राशि उसकी पत्नि को देने के आदेश दे दिए और शिक्षा विभाग के जिला समन्वयक ने वेतन से 50 फीसदी कटौती शुरु कर दी। अब हाईकोर्ट ने ना सिर्फ सिंगरौली कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया है बल्कि उन पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना भी ठोंका है।