प्रदेश में नए खनिज नियमों को मिली मंजूरी, अवैध उत्खनन पर देना होगा 15 गुना रायल्टी, शिवराज कैबिनेट का फैसला

Shivraj cabinet : अवैध उत्खनन और भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना और इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी

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  • Publish Date - February 9, 2022 / 04:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

Shivraj cabinet New mineral rules : भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसके तहत मध्य प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब एक नियम होगा। इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे।

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अवैध उत्खनन और भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना और इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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इसमें पाइप लाइन और घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन और उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन, जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। कैबिनेट ने भोपाल में पुलिस में लिए आधुनिक पुलिस चिकित्सालय बनाने को मंजूरी दी।

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साथ ही भोपाल और सीहोर नए औधौगिक पार्क को मंजूरी जो कि भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे। लोकसेवा केंद्र को पीजीएफ की पात्रता को शून्य किया गया। ग्वालियर में ट्रिपल आइटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन फ्लाई ओवर बनाया जाएगा।