Reported By: Niharika sharma
,Delhi High Court Latest News। Source- IBC24 Archive
इंदौरः Ujjain collector did not follow order जमीन नामांतरण के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने यानी अवमानना के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। अब इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। कलेक्टर को सजा के प्रश्न पर हाईकोर्ट दलीलें सुनेगा।
Ujjain collector did not follow order दरअसल, उज्जैन के नलखेड़ा में किसान गुलाब प्रजापति व अन्य की जमीन को सीलिंग के तहत प्रशासन ने लिया था। फिर नियम आया कि सरकार ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी है, पर कब्जा नहीं दिया है तो जमीन छोड़नी होगी। जमीन मालिक ने याचिका लगाई तो हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद जमीन मालिक ने नामांतरण के लिए तहसीलदार के यहां आवेदन किया, पर उसे खारिज कर दिया गया। इस पर हाईकोर्ट में नामांतरण अर्जी दायर की गई। हाईकोर्ट ने जमीन नामांतरण याचिकाकर्ता के पक्ष में करने के आदेश दिए, फिर भी इसका पालन नहीं हुआ। इसी मामले को लेकर उज्जैन कलेक्टर को अवमानना मामले में दोषी ठहराया गया है। अब इस मामले पर आज फिर सुनवाई होगी।