मध्यप्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन, लेकिन जारी रहेंगी जरूरी सुविधाएं, देखिए किस जिले में कब तक हुए लॉकडाउन के आदेश

मध्यप्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन, लेकिन जारी रहेंगी जरूरी सुविधाएं, देखिए किस जिले में कब तक हुए लॉकडाउन के आदेश

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  • Publish Date - March 22, 2020 / 06:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में भी कई जिलों में लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन सभी जगह जरूरी सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की दुकाने चालू रखने के निर्देश हैं। इसी कड़ी में बैतूल जिले में आगामी आदेश तक लॉक डाउन जारी रहेगा। दूध, मेडिकल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

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सागर में कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने यहां धारा 144 लागू की
है, जरूरी वस्तु, दवा और पेट्रोल पंप के अलावा सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

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खरगोन जिले में 24 मार्च तक लॉक डाउन रहेगा, खरगोन जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, यहां बस, ऑटो, सहित होटले भी बंद रहेंगे। मुरैना जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर प्रियंका दास ने आदेश जारी किए हैं। फल, सब्जी, किराना, दूध, दवाई व आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बसों का आवागमन भी बंद, शासकीय कार्यालयों में भी काम नहीं होगा।

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विदिशा में 25 मार्च तक लॉक डाउन किया गया है, जरूरी सुविधाओं को छूट बाकी सब बंद रहेगा
कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। रायसेन जिले में 25 मार्च तक लॉक डाउन रहेगा, जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। हाथ ठेले पर सब्जी विक्रेता दूध विक्रेता और पेपर डालने वाले, सुबह 6.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक लॉक डाउन फ्री रहेंगे, दवा दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉक डाउन में घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने लोगों से घर पर रहने अपील की है।

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सिंगरौली में कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च तक जिले में लाक डाउन घोषित किया गया है, कलेक्टर केवीएस चौधरी ने लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते पन्ना में 23 और 24 को लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने धारा 144 लागू की है लोगों से घर में रहने की अपील की है। शिवपुरी जिले में 23 और 24 मार्च को भी लॉक डाउन रहेगा। कोरोना वायरस के चलते शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने 2 दिन और जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया है।

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उज्जैन जिले में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, कलेक्टर शशांक मिश्र के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आरपी तिवारी ने जारी किये आदेश। उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में लॉक डाउन घोषित किया गया है।