CD कांड में सह आरोपी बनाकर फरार बताए गए दुर्ग-भिलाई के कारोबारी विजय भाटिया को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनसे कहा है कि यदि पुलिस उन्हें फरार बताती है या गलत बयानबाजी करती है तो वे धारा 340 के तहत सेशन कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं।
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साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा संबंधी मांग पर कहा कि सुरक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है तो वे सरकार से मांग करें।
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विजय भाटिया ने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि पूरे CD कांड की किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराएं। जिसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि सरकार ने पहले ही मामले की जांच CBI को दे दी है।
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वेब डेस्क, IBC24