Killer Sentenced to Death: मासूम के हत्यारे को “फांसी की सजा”.. महज 39 दिनों में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सड़क पर पटक-पटक कर ले ली थी जान

Innocent Child Killer Sentenced to Death in Firozabad: फिरोजाबाद में 18 माह के मासूम की हत्या के दोषी को फांसी, 39 दिन में फैसला, हाईकोर्ट की पुष्टि बाकी।

Killer Sentenced to Death: मासूम के हत्यारे को “फांसी की सजा”.. महज 39 दिनों में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सड़क पर पटक-पटक कर ले ली थी जान

Innocent Child Killer Sentenced to Death in Firozabad | Image- Yogita Bhayana File

Modified Date: July 10, 2026 / 05:13 pm IST
Published Date: July 10, 2026 5:09 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 18 माह के बच्चे की हत्या पर फांसी की सजा।
  • महज 39 दिनों में पूरी हुई सुनवाई।
  • फांसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी।

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक जिला अदालत ने 18 महीने के मासूम बच्चे की हत्या के मामले में दोषी पाए गये आरोपी वीराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। (Killer Sentenced to Death in Firozabad) इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद देश में लोगों में जमकर नाराजगी देखी गई थी। तब सभी ने आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक दिन पहले आरोपी को दोषी ठहराने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई।

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महज 39 दिनों में आया फैसला

यह मामला 29 मई को शिकोहाबाद के यादव कॉलोनी का है। पुलिस ने घटना के 6 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी और 39 दिन में फैसला आ गया, जिसे जिले के सबसे तेज़ हाई-प्रोफाइल मुकदमों में से एक माना जा रहा है। जांच के मुताबिक, आरोपी बच्चे की मां से शादी करना चाहता था। पुलिस का आरोप है कि महिला ने पहले से बच्चा होने की बात कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद आरोपी ने मासूम को अपनी राह का रोड़ा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची।

सीसीटीवी वीडियो में कैद हुई थी वारदात

पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन आरोपी बच्चे को टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर उसे कई बार सड़क पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे की बाद में मौत हो गई। (Killer Sentenced to Death in Firozabad) इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

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घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। अब जिला अदालत के फैसले के बाद इस फांसी की सजा पर अंतिम मुहर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पुष्टि के बाद लगेगी।

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