पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में शामिल राजधानी रायपुर के 2 दोषियों को उम्रकैद, NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

NIA court sentenced 2 convicts of capital Raipur involved in Patna serial blast case to life imprisonment

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  • Publish Date - November 1, 2021 / 10:23 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

रायपुरः बिहार की राजधानी पटना में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में कुल 9 लोगों को दोषी बनाया गया है। इसमें 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दो दोषियों को उम्रकैद, दो को 10 साल की सजा और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है।

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NIA स्पेशल कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई उनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले उमेर सिद्दीकी और अजहरउद्दीन भी शामिल है। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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गौरलतब है कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रैली करने वाले थे। इसी दौरान एक के बाद एक 8 धमाके हो गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 83 से अधिक लोग घायल हो गए थे।