80 औरतों से रेप! महिलाओं को न्यूड करके आश्रम में होती थी परेड, खुले में नहाने को करते मजबूर

दिल्ली के रोहिणी स्थित इस आश्रम में महिलाओं को खुले में नहाना होता था। कथित तौर पर ऐसी हालत में ही युवतियों की परेड तक कराई जाती थी। इस मामले का खुलासा साल 2018 में हुआ था। वहीं मंगलवार 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में इस सुनवाई के दौरान महिलाओं से इस तरह की बर्बरता पर बेहद हैरानी जताई है।

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  • Publish Date - April 22, 2022 / 10:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

baba virendra dev dixit ashram rape case

नई दिल्‍ली : baba virendra dev dixit ashram rape case: दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ( Baba Virendra Dev Dixit ) के ‘आध्यात्मिक विश्व विद्यालय’ ( aadhyaatmik vishv vidyaalay) में युवतियों, महिलाओं के साथ वेश्यालय से भी घिनौना व्यवहार किया जाता था। मोटी- मोटी दीवारों में धातुओं के भारी दरवाजों के पीछे लोगों को उनकी चीख पुकार तक सुनाई नहीं देती थी।नाबालिगों, युवतियों और बेसहारा महिलाओं को आश्रम में बेहतर व्यवस्था होने का लालच देकर लाया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद ही दरिंदगी का खेल शुरू हो जाता था। 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में इस मामले पर हाईकोर्ट ने बेहद हैरानी जताई है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

खुले में नहाने को मजबूर

baba virendra dev dixit ashram rape case: कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक आश्रम में महिलाओं को जानवरों से भी खराब हालात में रखा जाता था। यहां से कोई निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 24 घंटे सख्त पहरा होता था। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो उसे इतना मारा पीटा जाता था कि वो अधमरी हो जाती थी। महिलाओं को बिना किसी पर्दे के खुले में नहाना होता था। कथित तौर पर ऐसी हालत में ही युवतियों की परेड तक कराई जाती थी। इस मामले का खुलासा साल 2018 में हुआ था। जब यहां से तकरीबन 40 महिलाओं को दरिंदों के चंगुल से छुड़ाया गया था।

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हाईकोर्ट ने जताई हैरानी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आश्रम के संचालक भगोडा वीरेंद्र देव दीक्षित के इन कृत्यों पर बेहद हैरानी जताते हुए इसे बेहद निराश करने वाला बताया। दिल्ली हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की डीबी बेंच ने देश की राजधानी में इस तरह की गतिविधियां संचालित होने पर आश्चर्य जताते हुए इसे निराशाजनक बताया है। कोर्ट ने कहा कि आशंका है कि निश्चत तौर पर वहां कुछ तो चल रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार को आश्रम पर कब्जा करने का निर्देश देने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। भगोड़े वीरेंद्र देव दीक्षित की गौरमौजूदगी में इस आश्रम को कौन चला रहा था।

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फरार हो गया था आरोपी बाबा

आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ था। इस संस्थान से आश्रम के संचालन संबंधी जानकारी लेने के बाद इसने खुद का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से संगठन बना लिया था। इस कथित बाबा ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपना भव्य आश्रम बनाया, इसी जगह महिलाओं को पनाह देने के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं को कैद करके उनका इस्तेमाल किया जाता था। महिलाओं से जब चाहे रेप किया जाता था। कथित बाबा की पोल दिसंबर 2018 में खुल गई थी, एक शिकायत में दिल्ली पुलिस ने आश्रम परिसर से 40 से अधिक महिलाओं को अपने संरक्षण में लिया था। इसके पहले ही आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित फरार हो गया था।

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20 अप्रैल को हुई सुनवाई

पिटीशनर की तरफ से दलीलें पेश कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता के माता-पिता उससे मिलना चाहते थे। लेकिन आश्रम वालों ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी। एडवोकेट गुरुस्वामी ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस आश्रम का मुख्य कर्ताधर्ता आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित है, जिसके विरुद्ध सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, इस आरोपी के खिलाफ 10 मामले विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग हैं।

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