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RBI New Card Rules: डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदलने के बाद ऑटो-पेमेंट रुकने की परेशानी अब जल्द खत्म होने वाली है। ग्राहकों को बार-बार नई कार्ड डिटेल अपडेट करने की झंझट से राहत देने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने नए नियम लागू किए हैं। अब अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो जाए, ब्लॉक हो जाए या नया कार्ड जारी किया जाए, तो पुराने कार्ड से जुड़े सभी ऑटो-पेमेंट अपने-आप नए कार्ड से लिंक हो जाएंगे। इससे OTT सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, SIP और EMI जैसी जरूरी सेवाएं बिना रुके चलती रहेंगी।
RBI के इस फैसले के बाद बैंक और कार्ड कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के ई-मैंडेट (auto debit instructions) बिना किसी रुकावट के जारी रहें। यानी अब ग्राहकों को हर प्लेटफॉर्म पर जाकर मैन्युअली कार्ड डिटेल अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ ही नए नियमों में ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी ग्राहकों को देने और शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी शामिल है। बैंकों को इसके लिए एक मजबूत grievance redressal system बनाना होगा, ताकि किसी भी समस्या का समाधान जल्दी हो सके।
अब तक कार्ड एक्सपायरी या ब्लॉक होने पर ऑटो-पेमेंट्स रुक जाते थे, जिससे SIP मिस हो जाती थी, EMI लेट हो जाती थी और ग्राहकों को पेनाल्टी भरनी पड़ती थी—भले ही उनके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो। इसी समस्या को खत्म करने और ग्राहकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए RBI ने यह बड़ा कदम उठाया है।