Telegram Delhi High Court: NEET UG री-टेस्ट से पहले टेलीग्राम ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, दायर की याचिका

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Telegram Delhi High Court: NEET UG री-टेस्ट से पहले टेलीग्राम ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, दायर की याचिका

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  • Publish Date - June 17, 2026 / 11:57 AM IST,
    Updated On - June 17, 2026 / 11:59 AM IST

Telegram Ban News | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • टेलीग्राम हाई कोर्ट पहुंचा
  • बैन के खिलाफ याचिका दायर
  • मैसेज एडिट सुविधा बंद: 30 जून तक रोक

नई दिल्ली। Telegram Delhi High Court NEET UG री-टेस्ट से पहले बैन करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख़ किया है। यह मामला जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने रखा गया, जिन्होंने आज ही इस पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।

Telegram Ban News इस मामले का उल्लेख टेलीग्राम की तरफ से न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े फ्रॉड और पेपर लीक के गलत प्रचार को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा।

जानें किस वजह से लगाई रोक

दरअसल, NEET-UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा पहले 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद करीब 10 दिन बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया और नई तारीख 21 जून तय की गई।

साथ ही प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिए गए हैं कि भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज पर से मैसेज एडिट की सुविधा को भी बंद करने को कहा है। यह समय 30 जून 2026 को समाप्त होगा। यह कदम प्लेटफॉर्म के उस स्पेशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

 

इन्हें भी पढ़ें:-

टेलीग्राम ने कोर्ट का रुख क्यों किया?

केंद्र सरकार के बैन के फैसले को चुनौती देने के लिए।

NEET-UG री-एग्जाम कब होगा?

21 जून 2026 को।

बैन कब तक लागू रहेगा?

22 जून तक प्लेटफॉर्म पर रोक और 30 जून तक मैसेज एडिट सुविधा बंद रहेगी।