MP Govt Transfer Policy: आ गई भाजपा सरकार की ‘तबादला नीति’.. इन 15 दिनों के भीतर होंगे अफसर-कर्मचारियों के ट्रांसफर, विस्तार से पढ़ें सभी शर्तें

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Madhya Pradesh Govt Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति जारी की, 1 से 15 जून तक होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर।

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  • Publish Date - May 22, 2026 / 04:27 PM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 04:31 PM IST

Madhya Pradesh Govt Transfer Policy 2026 || Image- AI Generated File

HIGHLIGHTS
  • मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक होंगे तबादले।
  • प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री देंगे ट्रांसफर की मंजूरी।
  • बीमार कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड सिफारिश पर मिलेगी राहत।

भोपाल: डॉ मोहन यादव की अवगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति 2026 जारी कर दी गई है। (Madhya Pradesh Govt Transfer Policy) कैबिनेट ने बुधवार को इसे मंजूरी दी थी। नई नीति के अनुसार 1 जून से 15 जून तक कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि जिले से बाहर तबादले विभागीय मंत्री करेंगे।

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मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मिल सकेगी राहत

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नई नीति के मुताबिक लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अफसर और कर्मचारियों को तीन साल से पहले भी हटाया जा सकेगा। (Madhya Pradesh Govt Transfer Policy) बीमार कर्मचारियों को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर राहत मिलेगी। वहीं कर्मचारी नेताओं को चार साल तक तबादलों से छूट दी जाएगी।

Transfer Policy 2026 Madhya Pradesh by satya sahu

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Q1. मध्य प्रदेश में तबादले कब से शुरू होंगे?

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 1 जून से 15 जून तक होंगे।

Q2. जिले के बाहर तबादलों की मंजूरी कौन देगा?

जिले के बाहर तबादलों की मंजूरी संबंधित विभागीय मंत्री द्वारा दी जाएगी।

Q3. बीमार कर्मचारियों को नई नीति में क्या राहत मिलेगी?

मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर बीमार कर्मचारियों को तबादले में राहत मिल सकेगी।