Gwalior Nasbandi Fail Case: नसबंदी फेल मामले में मिलेगा मुआवजा.. हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

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MP High Court: ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नसबंदी फेल होने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है।

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  • Publish Date - May 8, 2026 / 06:10 PM IST,
    Updated On - May 8, 2026 / 06:10 PM IST

gwalior news/ image source: ibc24

HIGHLIGHTS
  • नसबंदी फेल पर बड़ा फैसला
  • महिला को मिलेगा मुआवजा
  • छह प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा

MP High Court: ग्वालियर: ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नसबंदी फेल होने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने भिंड जिले की एक महिला को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि महिला को छह प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि प्रदान की जाए। इस फैसले को परिवार नियोजन ऑपरेशन में लापरवाही से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

sterilization failure case: क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, महिला ने 29 नवंबर 2013 को भिंड जिले के गोहद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद भी महिला गर्भवती हो गई। बाद में 4 अगस्त 2015 को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण लेते हुए मुआवजे की मांग की थी।

family planning operation case: याचिका में दो लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की थी

महिला ने अपनी याचिका में दो लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की थी। साथ ही बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी राज्य शासन को सौंपने की मांग भी की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला को राहत देते हुए मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

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