Reported By: Anshul Mukati
,Indore News/Image Source: IBC24
इंदौर : Indore News: मुंबई की एक महिला ने अपने पति और ननद पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने 20 अगस्त 2025 को इंदौर के तुकोगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एडवरटाइज़िंग के क्षेत्र में काम करती है और वर्ष 2004 से यूसुफ़ ख़ान नामक युवक जिसने शुरुआत में अपना नाम ‘रोमी’ बताकर खुद को हिंदू बताया था, के संपर्क में थी। दोनों के बीच संबंध बने और उन्होंने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद एमटीवी में दोनों साथ काम करने लगे। तभी महिला को पता चला कि ‘रोमी’ का असली नाम यूसुफ़ है और वह मुसलमान है।
Indore News: इसके बाद युवती ने आरोपी से रिश्ता खत्म करने की बात कही, तो आरोपी ने महिला को बहला-फुसलाकर कहा कि वह कभी भी उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेगा और उसे उसके धर्म के अनुसार ही जीने देगा। बाद में वर्ष 2010 में दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत औपचारिक विवाह भी किया। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद और बेटे ऐरन का जन्म 2011 में होने के पश्चात, उसके पति यूसुफ़ और ननद गुलबानू ख़ान ने उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और बुरक़ा पहनने का दबाव बनाना शुरू किया। महिला के अनुसार उसकी इच्छा के विरुद्ध बेटे का ख़तना भी कर दिया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि पति और ननद के दबाव में उसे अपने नाम के साथ ‘ख़ान’ जोड़ने और मांसाहारी भोजन पकाने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, गालियाँ दी गईं और शारीरिक चोट पहुँचाई गई।
Indore News: पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि यूसुफ़ ने उसके अश्लील वीडियो और फ़ोटो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी। साथ ही, पति ने धमकी दी कि यदि उसने विरोध किया तो वह उसका बेटा छीन लेगा और उसे जान से मार देगा। महिला ने बताया कि डर के कारण वह अब तक पुलिस में शिकायत नहीं कर पाई थी। 27 जुलाई 2024 को वह अपने भाई के रिसेप्शन में शामिल होने के बहाने बेटे के साथ इंदौर आ गई और अब जाकर उसने हिम्मत जुटाकर पूरा मामला अपने परिवार को बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी यूसुफ़ ख़ान और उसकी बहन गुलबानू ख़ान के ख़िलाफ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।