शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती

शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती

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  • Publish Date - September 18, 2020 / 01:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, SC ने एमपी के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी है। ठेकेदारों ने राज्य सरकार द्वारा जब्त सुरक्षा निधि वापस दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि शराब कारोबारी चाहें तो वे राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं। बता दें कि जबलपुर HC के फैसले को SC में शराब कारोबारियों ने चुनौती दी थी। इसके पहले कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग उच्च न्यायालय ने खारिज की थी।

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