हाई कोर्ट ने शिक्षकों के लिए दिया तगड़ा झटका! नियुक्ति पर लगाई रोक, इस दिन तक का करना होगा इंतजार

Ban on appointment of teachers till December 1 : हाईकोट ने स्कूलों में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट ने शिक्षकों के लिए दिया तगड़ा झटका! नियुक्ति पर लगाई रोक, इस दिन तक का करना होगा इंतजार

Ban on appointment of teachers till December 1

Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: November 18, 2022 4:59 pm IST

कलकत्ता। Ban on appointment of teachers till December 1  : पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोट ने शिक्षकों के लिए तगड़ा दिया है। हाईकोट ने स्कूलों में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। वर्तमान में, राज्य स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) 1 दिसंबर तक कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर पाएगा। जस्टिस बिस्वजीत बोस ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। उधर, उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को नाराजगी जताए जाने के बाद आयोग के वकील ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि बर्खास्त किए गए शिक्षकों के लिए आयोग याचना नहीं करेगा।

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Ban on appointment of teachers till December 1 : उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने से भी रोक दिया, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लिए सिफारिश के पत्र पहले ही मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने रिक्ति पर राज्य की स्थिति जानने के लिए कहा और एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह शपथ पत्र 28 नवंबर तक जमा करना होगा। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

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Ban on appointment of teachers till December 1 : इस बीच शुक्रवार को कोर्ट आयोग के वकील ने सूचित किया कि वे अतिरिक्त रिक्तियों पर निरस्त किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आवेदन पत्र वापस ले लेंगे। आयोग के वकील ने कहा कि इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष से लिखित निर्देश भी मिल चुके हैं। हाल ही में आयोग ने कोर्ट में चार नए हलफनामे दाखिल किए हैं। इनमें अनुरोध किया है कि जिन अभ्यर्थियों का नियोजन निरस्त कर दिया गया है, उन्हें उनके राज्य द्वारा सृजित अतिरिक्त रिक्तियों में नियुक्ति की अनुमति दी जाये।

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जस्टिस बसु ने गुरुवार को राज्य और आयोग की परस्पर विरोधी स्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी राज्य शुक्रवार को दें। न्यायाधीश ने यह भी राय दी कि यदि राज्य और स्कूल सेवा आयोग के पद समान नहीं हैं, तो आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए।

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सुनवाई में जज ने आयोग से पूछा, ”क्या सिफारिश पत्र सभी को दे दिया गया है?” व्यावसायिक शिक्षा में 585 रिक्तियों में से 514 को सिफारिश पत्र और शारीरिक शिक्षा में 824 रिक्तियों में से 766 को सिफारिश पत्र दिए गए हैं। न्यायाधीश ने पूछा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नियुक्ति पत्र दिया है या नहीं। जवाब में, मध्य शिक्षा मंडल के वकील ने कहा, ”नहीं, आपने मौखिक निर्देश देकर नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, इसलिए बोर्ड ने कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years