अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद खारिज, याचिकाकर्ता ने कहा- निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में देंगे चुनौती | plea Filed Against Amit Shah, JMFC Court dismisses

अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद खारिज, याचिकाकर्ता ने कहा- निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में देंगे चुनौती

अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद खारिज, याचिकाकर्ता ने कहा- निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में देंगे चुनौती

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : November 27, 2018/12:11 pm IST

ग्वालियर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में दायर परिवाद को जेएमएफसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। परिवाद दायर करने वाले याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने यह परिवाद तीन बिंदुओं पर खारिज किया है। इससे वे संतुष्ट नहीं है और जेएमएफसी कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।

दरअसल पिछले साल भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था। यह खबर उस समय सुर्खियों में रही थी। इसे ही आधार बनाते हुए अधिवक्ता उमेश बौहरे ने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट का यह भी कहना था कि अधिनियम 1950 की धारा 6 के मुताबिक इस परिवाद को दायर करने के पहले अनुमति की जरूरत थी, जो नहीं ली गई है और परिवादी भी मौके पर मौजूद नहीं था।

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याचिकाकर्ता उमेश बौहरे का कहना है कि उन्होंने सोच-विचार करने के बाद याचिका दायर की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी अवैधानिक है। इसीलिए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष को पक्षकार बनाते हुए यह परिवाद दायर किया था। चूंकि जेएमएफसी कोर्ट ने यह परिवाद खारिज किया है, इसलिए वे निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।