नई दिल्ली। देश के 10 राज्यों के छात्रों के समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि वह नीट की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दे। इससे छात्र फार्म भर सकेंगे। नीट की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो रही है। कोर्ट ने इसके साथ ही 25 साल या उससे ऊपर के मेडिकल छात्रों को नीट अंडरग्रैजुएट परीक्षा 2019 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि बेंच ने कहा है कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
छात्रों के एक समूह ने नीट में उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पास करने के बाद ही कोई छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिला ले सकता है। नीट की परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) करता है।
सीबीएसई के नीट के आयु सीमा के अनुसार सामान्य वर्ग के 25 साल से ज्यादा और आरक्षित वर्ग के 30 से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिलेगी।