कोविड-19 दवाओं, उपकरणों पर कर की दर में कटौती, टीके पर पांच प्रतिशत कर कायम | Covid-19 cuts tax rate on drugs, equipment, retains 5 per cent tax on vaccines

कोविड-19 दवाओं, उपकरणों पर कर की दर में कटौती, टीके पर पांच प्रतिशत कर कायम

कोविड-19 दवाओं, उपकरणों पर कर की दर में कटौती, टीके पर पांच प्रतिशत कर कायम

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : June 12, 2021/10:42 am IST

नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) जीएसटी परिषद ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों… ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। हालांकि, कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है।

परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था।

रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

कोविड जांच किट पर अब पांच प्रतिशत कर देय होगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता थां

पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों और एम्बुलेंस पर भी कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर

 

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