थोक-खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं को गेहूं का स्टॉक घोषित करने का निर्देश |

थोक-खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं को गेहूं का स्टॉक घोषित करने का निर्देश

थोक-खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं को गेहूं का स्टॉक घोषित करने का निर्देश

:   Modified Date:  March 29, 2024 / 09:43 PM IST, Published Date : March 29, 2024/9:43 pm IST

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) गेहूं पर स्टॉक की सीमा रविवार को खत्म होने के साथ सरकार ने शुक्रवार को थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को गेहूं का भंडार घोषित करने का निर्देश दिया।

सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों को काबू में रखने के लिए यह निर्देश दिया।

गेहूं पर स्टॉक सीमा पिछले साल 12 जून को लगाई गई थी। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी रोकने के लिए 31 मार्च, 2024 तक यह सीमा लागू थी।

ताजा निर्देश के तहत एक अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं सहित खुदरा विक्रेताओं को एक पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी।

इसके बाद उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की घोषणा करनी होगी। व्यापारियों को पहले ही इस पोर्टल पर चावल का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा जा चुका है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बयान में कहा कि वह कीमतों को काबू में रखने और घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल के स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)