महाराष्ट्र: निर्माण कंपनी को 1986 में बेचे गए प्लैट के लिए देना होगा मुआवजा |

महाराष्ट्र: निर्माण कंपनी को 1986 में बेचे गए प्लैट के लिए देना होगा मुआवजा

महाराष्ट्र: निर्माण कंपनी को 1986 में बेचे गए प्लैट के लिए देना होगा मुआवजा

:   Modified Date:  January 27, 2023 / 03:09 PM IST, Published Date : January 27, 2023/3:09 pm IST

ठाणे, 27 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र में एक निर्माण कंपनी और उसके साझेदार को 1986 में बेचे गए फ्लैट के बिक्री दस्तावेज नहीं देने के कारण 45 लोगों को 30-30 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने यह फैसला सुनाया।

इन लोगों ने 1986 में महाराष्ट्र के वसई में कंपनी की परियोजना में फ्लैट खरीदे थे, हालांकि इतने साल बीत जाने के बावजूद संपत्तियों की खरीद के संबंध में बिक्री दस्तावेज नहीं दिए गए।

मंच के अध्यक्ष वी सी प्रेमचंदानी और इसकी सदस्य पूनम वी महर्षि ने परांजपे कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके भागीदार जयंत मोरेश्वर परांजपे को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश 13 जनवरी को पारित किया गया था।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

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