असम के बाढ़ प्रभावित चार जिलों में कर्ज की किस्तों के भुगतान पर छह महीने के लिए रोक

असम के बाढ़ प्रभावित चार जिलों में कर्ज की किस्तों के भुगतान पर छह महीने के लिए रोक

असम के बाढ़ प्रभावित चार जिलों में कर्ज की किस्तों के भुगतान पर छह महीने के लिए रोक
Modified Date: July 30, 2026 / 10:18 pm IST
Published Date: July 30, 2026 10:18 pm IST

गुवाहाटी, 30 जुलाई (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कर्ज लेने वाले लोगों को राहत दी है। उन्होंने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य के चार जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों के सभी प्रकार के कर्ज की किस्तों के भुगतान पर छह महीने की रोक लगाने की घोषणा की।

शर्मा ने ‘फेसबुक लाइव’ के माध्यम से बताया कि उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

उन्होंने कहा, “बैठक में शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत योजना पर फैसला लिया गया। एसएलबीसी ने इन जिलों के सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को छह महीने की मोहलत देने का निर्णय किया है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक कर्ज लेने वाले ग्राहकों की स्थिति का आकलन करेंगे और यह लाभ केवल बाढ़ प्रभावित लोगों को ही मिलेगा। उन्होंने अन्य लोगों से अपील की कि यदि वे इन चार जिलों में बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए हैं तो वे अपनी ईएमआई का भुगतान जारी रखें।

उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों द्वारा लिए गए कर्ज की अवधि को ऋण के प्रकार के आधार पर एक वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष तक किया जा सकता है।

शर्मा ने कहा, “कई छोटे खुदरा दुकानदारों ने कर्ज लिया था। अब उनकी दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे दुकानदारों के कर्ज खातों में बैंक बिना किसी गारंटी के अतिरिक्त 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराएंगे।”

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित शिवसागर और चराईदेव जिलों में प्रत्येक नामघर (वैष्णव अनुयायियों का पूजा स्थल) के पुनर्निर्माण के लिए एकमुश्त 1.5 लाख रुपये की सहायता देगी।

भाषा रमण अजय

अजय


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