Rules Change from Today: आज से बदल गए ये 6 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानें क्या-क्या बदला? |

Rules Change from Today: आज से बदल गए ये 6 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानें क्या-क्या बदला?

हर माह कुछ न कुछ अहम बदलाव होते हैं, इस दौरान आपके लेन देन से संबंधित कई नियम बदल जाते हैं। इनका आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर पड़ता है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : October 1, 2022/9:59 am IST

Rules Change from Today 1st October: हर माह कुछ न कुछ अहम बदलाव होते हैं, इस दौरान आपके लेन देन से संबंधित कई नियम बदल जाते हैं। इनका आपकी जिंदगी और जेब दोनों पर असर पड़ता है। इस महीने एक अक्टूबर से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियमों से लेकर अटल पेंशन योजना से जुड़ी अहम नियम, एलपीजी की कीमत और म्यूचुअल फंड के बदलाव तक शामिल हैं।

1. सस्ता हुआ गैस सिलेंडर

इस माह की एक तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में नरमी के कारण इस बार वाणिज्यिक गैस स‍िलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। वाणिज्यिक गैस स‍िलेंडर 36 रुपये तक सस्ता हो गया है।

2. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम

देशभर में बढ़े रहे साइबर ठगी के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज से अहम बदलाव किया है। दरअसल, आरबीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम ला रहा है। आरबीआई के मुताबिक, इस नियम के लागू होने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी।

3. अटल पेंशन योजना में बदलाव

मोदी सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (APY) में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे। हाल ही में सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी सूचना दी गई है। नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा।”

4. म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए इस महीने से अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने पर निवेशकों को डिक्लेरेशन भरना होगा। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की बात बतानी होगी।

5. प्लेटफार्म टिकट की कीमतें बढ़ी

फेस्‍ट‍िव सीजन में ट्रेनों में भीड़ कम करने और ज्‍यादा सुविधा मुहैया कराने के ल‍िए दक्षिण रेलवे (Southern Railways) की ओर से प्‍लेटफार्म ट‍िकट के दाम (Platform Ticket Price Hike) को डबल कर द‍िया गया है। आज से 10 रुपये में म‍िलने वाले प्‍लेटफार्म ट‍िकट के ल‍िए 20 रुपये चुकाने होंगे।

6. जरूरी हुआ एनपीएस में ई-नामांकन

पीएफआरडीए ने हाल ही में सरकारी और निजी या कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों दोनों के लिए ई-नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। परिवर्तन एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। नई एनपीएस ई-नामांकन प्रक्रिया के अनुसार, नोडल कार्यालय के पास एनपीएस खाताधारक के ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। यदि नोडल कार्यालय अपने आवंटन के 30 दिनों के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की प्रणाली में ई-नामांकन अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

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