नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को शेयर ब्रोकरों से कोष के निर्बाध निपटान और ग्राहकों की सुविधा के लिए उचित संख्या में बैंकों में चालू खाते रखने को कहा।
शेयर ब्रोकरों से होने वाली दिक्कतों के बारे में सेबी को सूचना मिलने के बाद यह स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने नियामक से ब्रोकरों को यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था कि कई बैंकों में चालू खाते रखे जाएं।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयर ब्रोकरों को निपटान उद्देश्यों (निपटान खाता) हेतु ग्राहक निधि (क्लाइंट खाता) रखने के लिए उचित संख्या में बैंकों (शेयर बाजारों / सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा तक) में चालू खाते रखने चाहिए।’’
यह जरूरी है कि ब्रोकर इन खातों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करें।
भाषा पाण्डेय रमण
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