अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई, ओवर रेट पर शराब बेचने वाले होंगे बर्खास्त

अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई! Strict action will be taken on the sale of illegal and adulterated liquor

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  • Publish Date - February 17, 2022 / 07:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

रायपुर: illegal and adulterated liquor छत्तीसगढ़ में अवैध और कच्ची शराब की बिक्री के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उनके निर्देश पर आज आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और इन प्रकरणों पर सख्ती से कार्रवाई कर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में यदि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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illegal and adulterated liquor आबकारी सचिव दास ने अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग की रेवेन्यु बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को कम्पोजिट किया जाए। इसी प्रकार मांग के अनुरूप इन दुकानों में संबंधित ब्रांड का स्टॉक रखा जाए। मिलावटी शराब और ओवररेटिंग के मामलों का एफआईआर दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में ओवररेट शराब विक्रय पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। इन मामलों के संरक्षण देने वाले संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कार्यवाही होगी।

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आबकारी सचिव निरंजन दास ने कहा कि अन्य राज्यों से अनाधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ में आनेे वाली शराब पर भी कड़ाई से नियंत्रण रखा जाए। राज्य के सीमावर्ती जिलों में इसके लिए विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से यात्री तथा ट्रांसपोर्ट वाहनों में छिपाकर लाई जाने वाली शराब पर भी निगरानी रखी जाए।

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बैठक में आबकारी सचिव दास ने बताया कि अवैध, कच्ची एवं मिलावटी शराब में जहरीली मात्रा के परीक्षण के लिए लैबोरेटरी स्थापित कर ली गई है। अवैध शराब के प्रकरण बनाते समय शराब का लैबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट लगाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में आबकारी विभाग के विशेष सचिव एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त आर.एस. ठाकुर, उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव, पी.एस. साहू सहित प्रदेश भर के जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।

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