नई दिल्लीः Court rejects bail plea of Bibhav Kumar : AAP सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें आज ही गिरफ्तार किया गया था इसके बाद उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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Court rejects bail plea of Bibhav Kumar बता दें कि 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने गई स्वाति मालीवाल से उनके बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने AIIMS में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस CM हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया।
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