एसडीआरएफ की रकम अंतरित करने पर आंध्र सरकार के जवाब की पड़ताल का कैग को निर्देश |

एसडीआरएफ की रकम अंतरित करने पर आंध्र सरकार के जवाब की पड़ताल का कैग को निर्देश

एसडीआरएफ की रकम अंतरित करने पर आंध्र सरकार के जवाब की पड़ताल का कैग को निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : May 14, 2022/7:59 pm IST

नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को निर्देश दिया है कि वह आंध्र प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की रकम कथित तौर पर निजी जमा खातों में अंतरित किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार के जवाब की पड़ताल करे।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कैग को चार सप्ताह के भीतर अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘राज्य (आंध्र प्रदेश) सरकार की ओर से दाखिल जवाब की पड़ताल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को करने दें और उसे (कैग) को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने दें।’’

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की है।

न्यायालय ने संबंधित याचिका के जवाब के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अंतिम अवसर दिया था।

याचिकाकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव बंसल ने आरोप लगाया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एसडीआरएफ की रकम को निजी जमा खातों में अंतरित कर दिया है, लेकिन ऐसा करना आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है।

भाषा सुरेश माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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