केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएफएस अधिकारी का स्थानांतरण स्थगित किया |

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएफएस अधिकारी का स्थानांतरण स्थगित किया

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएफएस अधिकारी का स्थानांतरण स्थगित किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:54 PM IST, Published Date : April 4, 2022/8:54 pm IST

कोच्चि, चार अप्रैल (भाषा) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने सोमवार को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी एन टी साजन की संजयन कुमार के स्थान पर नियुक्ति पर रोक लगा दी।

कैट का फैसला आईएफएस अधिकारी कुमार की याचिका पर आया, जिन्हें मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), दक्षिण क्षेत्र, के पद से स्थानांतरित कर दिया गया था।

कुमार के वकील ने यह कहते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश मांगा कि यह 28 जनवरी, 2014 की एक अधिसूचना द्वारा संशोधित भारतीय वन सेवा (कैडर) नियम, 1966 का उल्लंघन है।

कैट ने अपने आदेश में पाया कि यह आदेश प्रथम दृष्टया वैधानिक नियमों के खिलाफ है और इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

केरल वन विभाग को कुमार को वन संरक्षक (दक्षिणी परिक्षेत्र) कोल्लम के पद पर बनाए रखने का निर्देश देते हुए, कैट ने स्थानांतरण आदेश के संबंध में सभी फाइल भी पेश करने का आदेश दिया।

मामले पर विचार के लिए सात अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।

अपनी याचिका में कुमार, जिन्हें मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना और अनुसंधान) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था, ने आरोप लगाया कि उनके पद से उनका समय से पहले स्थानांतरण राजनीतिक दबाव और प्रभाव के कारण साजन की मदद करने के लिए किया गया था, जिनको मुत्तिल शीशम के पेड़ काटने के मामले में मुख्य आरोपी के साथ संलिप्तता के लिए निलंबित रखे जाने की सिफारिश की गई थी।

कुमार ने आरोप लगाया कि साजन, केवल एक उप वन संरक्षक और संदिग्ध ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं, जिनको मुख्य वन संरक्षक के पद का पूरा प्रभार दिया गया है, जो उनके पद से दो पद ऊपर है।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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