उपभोक्ता मंच ने कपड़े ठीक से नहीं सिलने के लिए बुटीक पर 5,000 का जुर्माना लगाया |

उपभोक्ता मंच ने कपड़े ठीक से नहीं सिलने के लिए बुटीक पर 5,000 का जुर्माना लगाया

उपभोक्ता मंच ने कपड़े ठीक से नहीं सिलने के लिए बुटीक पर 5,000 का जुर्माना लगाया

:   Modified Date:  March 29, 2024 / 06:50 PM IST, Published Date : March 29, 2024/6:50 pm IST

वडोदरा, 29 मार्च (भाषा) गुजरात के वडोदरा जिले में उपभोक्ता मंच ने एक महिला के कपड़ों को गलत तरीके से सिलकर उसे ‘‘मानसिक आघात’’ पहुंचाने के लिए एक स्थानीय ‘बुटीक’ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इसके कारण उन्हें अपने परिवार में एक शादी समारोह के दौरान कुछ और कपड़े पहनने पड़े।

वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त) ने सात मार्च को पारित अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने भतीजे की शादी के दौरान ये कपड़े पहनने की योजना बनाई थी।

उपभोक्ता मंच ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि ये परिधान – तीन ब्लाउज और दो पोशाक – ठीक से सिले नहीं गए थे, इससे महिला का ‘‘समारोह के लिए उत्साह फीका हो गया और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा।’’

आदेश में कहा गया, ‘‘इसलिए, हम बुटीक को मानसिक उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश देते हैं।’’

भाषा

शफीक पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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