न्यायालय ने नीट परीक्षा स्थगति या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार | Court refuses to hear petitions requesting neet exam status or cancellation

न्यायालय ने नीट परीक्षा स्थगति या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार

न्यायालय ने नीट परीक्षा स्थगति या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : September 9, 2020/7:09 am IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते।’’

न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिये गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं चार सितंबर को खारिज कर दीं थीं, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था।

भाषा

सिम्मी शोभना

शोभना

 

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