अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश के खिलाफ मेनका की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा | Court seeks CBI's response to Maneka's plea against order of inquiry into corruption case

अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश के खिलाफ मेनका की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा

अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में जांच के आदेश के खिलाफ मेनका की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : November 20, 2020/7:28 am IST

नयी दिल्ली, 20 नवम्बर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा सांसद मेनका गांधी की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने एक निचली अदालत के उनके और दो अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले में आगे की जांच का निर्देश देने वाले फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए गांधी की याचिका पर जवाब मांगा। न्यायाधीश ने साथ ही विशेष अदालत के गत चार फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि मेनका गांधी के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकार के सामने वह दस्तावेज प्रस्तुत करे।

2006 में भाजपा नेता और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामले के अनुसार, उन्होंने फर्जी तरीके से एक ट्रस्ट को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये की मंजूरी दी थी।

विशेष सीबीआई अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उसका मानना है कि यह एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार है। अदालत ने जांच एजेंसी को मामले की आगे जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने 2008 में ही मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और विशेष अदालत ने तब इसे खारिज कर दिया था और आगे की जांच के आदेश दिए थे।

उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि इसके बाद, उसने फिर से एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसे इस साल फरवरी में विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।

भाषा. अमित नरेश

नरेश

 

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