नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अमेरिकी पत्रकार को कथित तौर पर ‘‘काली सूची में डालने’’ के मामले में मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा। पत्रकार को ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद देश में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
पत्रकार अंगद सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें ‘‘काली सूची में डाले जाने’’ के बारे में तभी पता चला जब केंद्र ने प्रवेश से इनकार को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ‘‘एशिया पर फोकस के साथ वाइस न्यूज’’ के लिए वृत्तचित्र बनाने वाले याचिकाकर्ता को मौजूदा कार्यवाही में ‘काली सूची’ में डाले जाने को चुनौती देने की अनुमति दी और आदेश दिया, ‘‘संशोधित याचिका के लिए चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर किया जाए।’’
केंद्र ने पूर्व में अदालत को बताया था कि पत्रकार द्वारा वीजा प्राप्त करने के लिए वीजा आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण ओसीआई (प्रवासी भारतीय नागरिक) कार्ड धारक होने के बावजूद याचिकाकर्ता को काली सूची में डाल दिया गया था।
केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने मंगलवार को कहा कि ‘‘पत्रकारिता गतिविधि’’ के लिए ‘‘पत्रकार वीजा’’ की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए किसी भी वीडियो को उसे प्रसारित करने से पहले वाणिज्य दूतावास द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
वकील ने कहा कि अधिकारियों ने अब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है और अदालत से आग्रह किया है कि वह जवाब में केंद्र के रुख को बताने की अनुमति दें।
पिछले महीने, केंद्र ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने ‘‘इंडिया बर्निंग’’ वृत्तचित्र में भारत को ‘‘नकारात्मक तरीके’’ से चित्रित किया था। याचिकाकर्ता को पिछले साल अगस्त में भारत में प्रवेश देने से इंकार करते हुए दिल्ली से ही न्यूयॉर्क भेज दिया गया था।
याचिका में सिंह ने उन्हें भारत में प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 उल्लंघन बताकर चुनौती दी है। उन्होंने 22 सितंबर, 2021 को किए गए अपने आवेदन के आगे उन्हें ‘विशेष परमिट’ देने से इनकार करने को भी चुनौती दी।
सिंह ने याचिका में कहा कि वह ओसीआई कार्ड धारक हैं जो उन्हें मार्च 2007 में जारी किया गया था और बाद में अगस्त 2018 में नवीनीकृत किया गया था।
भाषा आशीष नरेश
नरेश
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