अदालत ने कोविड रोगियों को भर्ती नहीं किए जाने के संबंध में सरकार से मांगी रिपोर्ट | Court seeks report from government on non-recruitment of covid patients

अदालत ने कोविड रोगियों को भर्ती नहीं किए जाने के संबंध में सरकार से मांगी रिपोर्ट

अदालत ने कोविड रोगियों को भर्ती नहीं किए जाने के संबंध में सरकार से मांगी रिपोर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:15 PM IST, Published Date : May 28, 2021/11:28 am IST

गुवाहाटी, 28 मई (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चिकित्सा बीमा के बावजूद कोविड-19 के रोगियों को राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती नहीं किए जाने के आरोप संबंधी जनहित याचिका (पीआईएल) पर असम सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मानष रंजन पाठक की खंडपीठ ने 24 मई को जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य के अधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों को भर्ती करने से मना किए जाने के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

यह याचिका गुवाहाटी के वकीलों के संगठन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि असम में कई कोविड-19 रोगी जिनके पास स्वास्थ्य बीमा है, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा जबकि इस संबंध में‍ भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधाकिरण ने चार मार्च, 2020 को निर्देश जारी किए थे।

महाधिवक्ता डी साइकिया ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और बोंगाईगांव में नौ निजी अस्पतालों से संपर्क किया गया जिन्होंने कहा कि उन्होंने कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं किया केवल उन मामलों को छोड़कर जहां अस्पताल के कर्मचारी भी कोविड से ग्रसित थे।

अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई 31 मई को करेगी।

भाषा

नेहा माधव

माधव

 

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