अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी की जमानत अर्जी पर पुलिस ने जवाब मांगा |

अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी की जमानत अर्जी पर पुलिस ने जवाब मांगा

अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी की जमानत अर्जी पर पुलिस ने जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : May 27, 2022/11:30 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए छह जून को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया।

अदालत आरोपी बाबूद्दीन उर्फ बाबू (43) की जमान अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा की टीम ने बाबू को 27 अप्रैल को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

बाबू की ओर से पेश अधिवक्ताओं के. सी. मित्तल, मोबिना खान और आबिद अहमद ने निचली अदालत के 25 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

भाषा अर्पणा संतोष

संतोष

 

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