दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में ‘ठग’ संजय प्रकाश राय को जमानत दी |

दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में ‘ठग’ संजय प्रकाश राय को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने धन शोधन मामले में ‘ठग’ संजय प्रकाश राय को जमानत दी

:   Modified Date:  April 3, 2024 / 12:06 AM IST, Published Date : April 3, 2024/12:06 am IST

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने “ठग” संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया को धनशोधन मामले में जमानत दे दी है, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दावा कर कई लोगों को कथित तौर पर धोखा दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि राय ने एजेंसी द्वारा की जा रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी का डर पैदा करके व्यवसायी गौरव डालमिया और उनके परिवार से 12 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 23 मार्च को पारित एक आदेश में राय को यह गौर करते हुए राहत दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के पूर्व की किसी संलिप्तता का उल्लेख नहीं किया गया था।

अदालत ने वकील नितेश राणा की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोप है कि लोगों को धोखा दिया गया, लेकिन यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि उक्त कथित घटनाओं के संबंध में कोई अन्य मामला दर्ज किया गया है।

न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, रिकॉर्ड के अनुसार, एकमात्र मामला जहां आरोपी कथित रूप से शामिल है वह वर्तमान मामला है और आरोपी के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित होने की जानकारी नहीं है। इसलिए, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरोपी द्वारा अपराध दोहराने की बहुत कम संभावना है।”

अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा यह बताने या संकेत देने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गई कि आरोपी के देश छोड़ कर भागने का खतरा है या उसने या उसके परिवार के सदस्यों ने किसी गवाह से संपर्क करने का प्रयास किया है, जो यह आकलन करने के लिए एक पैमाना हो सकता है कि आरोपी गवाह को प्रभावित करेगा या नहीं।

अदालत ने आरोपी को 1.5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतदारों पर राहत दी।

भाषा प्रशांत सुभाष

सुभाष

 

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