आबकारी नीति ‘घोटाला’: सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया |

आबकारी नीति ‘घोटाला’: सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

आबकारी नीति ‘घोटाला’: सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

:   Modified Date:  May 2, 2024 / 08:44 PM IST, Published Date : May 2, 2024/8:44 pm IST

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार तथा धनशोधन के मामलों में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई होनी है।

सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।

पीठ ने कहा, ”न्यायाधीश को फाइल देखने दीजिए, इसे कल आने दीजिए।’’

सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक हैं।

उन्होंने अदालत से जमानत का अनुरोध संबंधी दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

निचली अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने ‘गैरकानूनी’ लाभ आरोपी अधिकारियों को हस्तांतारित किए और अपने लेखाजोखा में फर्जी आंकड़े दर्ज किए ताकि पूरे प्रकरण को छिपाया जा सके।

विशेष न्यायाधीश ने 30 अप्रैल के आदेश में यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि सिसोदिया को जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को ‘घोटाले’ में कथित भूमिका के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से 28 फरवरी, 2023 को इस्तीफा दे दिया था।

भाषा

देवेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)