Former IPS Sanjeev sentenced to 20 years in drug planting case

IPS Sanjiv Bhatt Punishment : दूसरों को जेल भेजने वाले अधिकारी अब खुद जेल में, पूर्व IPS संजीव भट्ट को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, वकील से जुड़ा हुआ है मामला

दूसरों को जेल भेजने वाले अधिकारी अब खुद जेल मेंः Former IPS Sanjeev Bhatt sentenced to 20 years in drug planting case

Edited By :   Modified Date:  March 29, 2024 / 12:20 AM IST, Published Date : March 28, 2024/7:02 pm IST

अहमदाबाद: IPS Sanjiv Bhatt Punishment वकील को फंसाने के लिए ड्रग्स प्लांट करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक सत्र अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। यह दूसरा केस है जिसमें भट्ट को सजा सुनाई गई है। इससे पहले हिरासत में मौत के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व पुलिस अफसर को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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जानें क्या है पूरा मामला

IPS Sanjiv Bhatt Punishment इस मामले की शुरुआत 1996 से तब होती है, जब राजस्थान के एक वकील को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पालनपुर में उसके होटल के कमरे से ड्रग्स की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान भट्ट बनासकांठा में पुलिस अधीक्षक थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोप लगाया कि भट्ट की टीम ने संपत्ति विवाद के सिलसिले में वकील को गलत तरीके से परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया था। पूर्व पुलिस निरीक्षक आई बी व्यास ने मामले की गहन जांच का अनुरोध करते हुए 1999 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था।

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2018 में किया था अरेस्ट

भट्ट को राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सितंबर 2018 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वह पालनपुर उप-जेल में हैं। पिछले साल, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने 28 साल पुराने मादक पदार्थ मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुकदमे को किसी अन्य सत्र अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए निर्देश भी मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि भट्ट की याचिका खारिज कर दी थी।