घृणा भाषण : कर्नाटक उच्च न्यायालय का भाजपा नेताओं के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से इंकार |

घृणा भाषण : कर्नाटक उच्च न्यायालय का भाजपा नेताओं के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से इंकार

घृणा भाषण : कर्नाटक उच्च न्यायालय का भाजपा नेताओं के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से इंकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : April 1, 2022/10:05 pm IST

बेंगलुरु, एक अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री शोभा करांदल्जे, कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा सहित अन्य के खिलाफ कथित घृणा भाषण देने के मामले में दाखिल याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि इस याचिका पर बारी आने पर सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता मोहम्म्द खलीउल्लाह ने अपनी याचिका में दावा किया ‘‘ ओछे और सनक वाले भाषण दिए जा रहे हैं जिसके जरिये मुस्लिम समुदाय के प्रति समाज में नफरत पैदा की जा रही है, खासतौर से केंद्र और राज्य सरकार में पद धारण करने वाले नेताओं द्वारा’’ और ईश्वरप्पा, पार्टी नेता सीटी रवि, पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य, प्रताप सिम्हा और ऋषिकुमार स्वामी (कली स्वामी), प्रमोद मुतालिक, बसावगौड़ा पाटिल यतनाल, शोभा करांदल्जे, तेजस्वी सूर्या, सुलबेले चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

मांड्या के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये नेता और नीजि लोग मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और समाज में अंतर पैदा कर रहे हैं और समुदायों में कटुता ला रहे हैं।

याचिका में कथित घृणा भाषण को लेकर मीडिया में प्रकाशित दर्जनों खबरों और वीडियो की सूची दी गई है।

याचिका में कर्नाटक के विधि और गृह विभाग के अलावा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)